आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी जमानत शुक्रवार या शनिवार को आ पाएंगे घर
फजले रसूल/दैनिक सामना/
बॉम्बे हाईकोर्ट ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत दे दी है, लेकिन कल या शनिवार को ही आर्यन जेल से बाहर आ सकेंगे। तीन घंटे की लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने आर्यन समेत तीनो आरोपियों को बेल दे दी।
बॉम्बे हाईकोर्ट में दोपहर 3 बजे शुरू हुई सुनवाई के बाद शाम को 4.45 पर कोर्ट ने फैसला सुनाया।
आर्यन के अलावा हाईकोर्ट ने अन्य आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी है, जिन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा एक क्रूज शिप पर चल रही रेव पार्टी के दौरान की गई छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था.