जेएल न्यूज / JL NEWS
अलीराजपुर(मध्य प्रदेश) / 10-10-2023
(रिपोर्ट – मुस्तकीम मुगल )
विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. अभय अरविंद बेडेकर ने विधानसभा निर्वाचन के मद्देजनर धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। विधानसभा निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा निर्विघ्न संपन्न कराए जाने हेतु जिले में सुरक्षा, लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उक्त आदेश के तहत विभिन्न मुद्दों को लेकर विभिन्न संगठनों के प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस आदि सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति के बिना आयोजित ना किया जाए। ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग निहित शर्तों के अधीन सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जाए। रैली, जुलूस आदि में किसी प्रकार के अस्त्र, शस्त्र धारण, प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। बिना अनुमति पांडाल आदि निर्माण पर प्रतिबंध रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, पोस्टर एवं अन्य सोशल मीडिया आदि पर विधि विरुद्ध संदेश के प्रसारण, अग्रेषण, सांप्रदायिक टिप्पणी पर प्रतिबंधित रहेगी। पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों को एक स्थान पर एक समय में एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार, आग्नेय शस्त्र, हॉकी, डंडा, राड इत्यादि लेकर नहीं चलेगा अथवा दुरुपयोग नहीं करेगा और न ही प्रदर्शन करेगा। किसी भी प्रकार के उत्सव व समारोह में हवाई फायर वर्जित रहेंगे। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी स्थान पर सभा, धरना प्रदर्शन, जुलूस, वाहन, साधारण रैली आदि का आयोजन नहीं करेगा। शासकीय, अशासकीय स्कूल मैदान, भवन, शासकीय कार्यालय के परिसर पर किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। कोई व्यक्ति संस्था, समूह या अन्य या डी.जे. अथवा बैण्ड का संचालक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना बैण्ड, डी.जे. ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करेगा। प्रत्येक को म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण कंट्रोल 2000 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2010 के प्रावधानों का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा। कोई व्यक्ति संस्था, समूह या अन्य कोई भी धरना जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में एसिड, पेट्रोल, केरोसिन आदि ज्वलनशील पदार्थ अपने पास नहीं रखेगा या लेकर नहीं चलेगा या उपयोग नहीं करेगा। किसी भी प्रकार के धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में पटाखेध्विस्फोटक सामग्री का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। वैद्य अनुज्ञप्तिधारी को छोड़ कोई भी व्यक्ति बारूद, पटाखों का संग्रहण निर्माण या परिवहन नहीं करेगा। कई भी व्यक्ति संस्था समूह या अन्य, किसी भी स्थान पर किसी भी प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी व अनुमति बिना टेंट, पांडाल आदि का स्थाई या अस्थाई निर्माण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष किसी भी सड़क, रोड़, रास्तों, हाईवे, आदि पर एकत्रित होकर यातायात में व्यवधान नहीं करेंगे या किसी अन्य प्रकार से कोई रूकावट उत्पन्न नहीं करेंगे या किसी व्यक्ति को आने जाने एवं उसके कार्य करने से नहीं रोकेंगे। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या ग्रुप एडमिन या अन्य सोशल मीडिया, इलेक्ट्रानिक संसाधन जैसे मोबाईल, कम्प्यूटर, फेसबुक, ई-मेल, व्हाट्सएप एवं अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी दल, धर्म, जाति, सम्प्रदाय, संस्था, व्यक्ति विरोधी एवं आम लोगों की भावना भड़काने व कानून व्यवस्था की विपरित स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक मेसेज, चित्र, कमेंट, बैनर, पोस्टर आदि अपलोड नहीं करेगा। मतदान की तिथि पर मतदान केन्द्र में एवं मतगणना के दिन मतगणना स्थल पर एवं इन स्थानों की निर्धारित परिधि में सेल्युलर फोन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा और न ही कोई व्यक्ति सेल्युलर फोन रख सकेगा। कोई भी व्यक्ति किरायेदार रखेगा उसकी सूचना तत्काल संबंधित थाना प्रभारी को देगा। समस्त होटल, लाॅज एवं धर्मशाला के संचालक इनमें ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी से संबंधित थाना प्रभारी को प्रतिदिन अवगत करायेगे। उक्त निर्देशों एवं प्रतिबंधों से कानून व्यवस्था बनाए रखने के उपाय सुनिश्चित करने की दृष्टि से शासकीय कर्तव्य पर उपस्थित एवं निर्वाचन कार्य में डयूटीरत पुलिसकर्मियों एवं पुलिस अधिकारियों तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के लिए लागू नहीं होंगे तथा सिख धर्म के अनुयायियों व विवाह समारोह के दुल्हा दुल्हन को कटार धारण करने की छूट रहेंगी। किसी भी कार्यक्रम सभा, आमसभा, आदि की अनुमति जारी करने के लिए निम्नांकित अधिकारियों को उनके सम्मुख अंकित क्षेत्र हेतु सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है। अपर जिला दंडाधिकारी अलीराजपुर को सम्पूर्ण जिले, अनुविभागीय दंडाधिकारी, संबंधित तहसीलदार, आदि को दायित्व सौंपा है। आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।