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मंडलायुक्त श्री योगेश्वर राम मिश्र व पुलिस उपमहानिरीक्षक श्री आर पी सिंह की अध्यक्षता में डीएम, एसपी, एडीएम, एएसपी की उपस्तिथि में मोहर्रम के दृष्टिगत बैठक।

जेएल न्यूज़ / JL NEWS 

(रिपोर्ट-शारदा पांडेय)

भदोही(उत्तरप्रदेश) / 5/6-08-2022

मोहर्रम / चकवा महावीर मेला / रक्षाबन्धन स्वतंत्रता दिवस , श्रीकृष्ण जन्म अष्ठमी गाँधी जयंत्री , दशहरा , धनतेरस , दीपावली आदि के दृष्टिगत असामाजिक एवं अवांछनीय तत्वों की गतिविधियों एवं उनके कार्य कलापों से शान्ति भंग होने की सम्भावना उत्पन्न हो सकती है । अतः जनपद भदोही की सीमा के अन्तर्गत लोक प्रशान्ति एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत में आर्यका अखौरी , जिला मजिस्ट्रेट , भदोही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न आदेश पारित करती हूँ । 01- कोई भी व्यक्ति ईट – पत्थर , आग्नेयास्त्र / विस्फोटक पदार्थ , तलवार , भाला , भुजाली , लाठी खण्डा या 05 सेमी 0 से अधिक फल वाली छुरी / धारदार हथियार अथवा अन्य किसी ऐसे हथियार को लेकर नहीं निकलेगा और न ही इसका प्रदर्शन करेगा और न ही एकत्रित करेगा जिसका उपयोग आक्रमण के लिए किया जा सके । यह आदेश डयूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी तथा सिख व गोरखा जाति के व्यक्तियों पर जो प्रथा के अनुसार कृपाण व खुखरी के अधिकारी है , पर लागू नहीं होगा । 02- कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा करने वाले भाषण तथा लोक प्रशान्ति को विक्षुब्ध करने वाले उत्तेजक भाषण व नारे आदि नहीं लगायेगा । कोई भी व्यक्ति गलत अफवाह नहीं फैलायेगा और न ही जनता में इस प्रकार की नोटिसे पर्चे अथवा साहित्य प्रकाशित अथवा वितरित करेगा जिससे कि उत्तेजना फैले और हिंसा का मार्ग प्रशस्त्र होकर लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध हो 03 – कोई भी व्यक्ति जुलूस अथवा सभा किसी सार्वजनिक स्थान पर अधोहस्ताक्षरी अथवा सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट के पूर्व अनुमति के प्राप्त किये बिना नहीं करेगा / निकालेगा और न ही किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करेगा । ( 04- किसी भी सार्वजनिक स्थान अथवा सड़क या गली में पाँच ( 05 ) से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे । 05- गृह मंत्रालय , भारत सरकार / उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत कोविड -19 की गाइडलाइन्स मे जारी दिशा निर्देशों के साथ ही सोशल डिस्टेंसिग का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा । यह आदेश जनपद भदोही के सम्पूर्ण जनपदीय क्षेत्र में दिनांक 04-08-2022 से दिनांक 31-10-2022 तक यदि इसके पूर्व प्रापस न ले लिया जाय , प्रभावी रहेगा । उक्त प्राविधानों की अवज्ञा मा ० द ० वि ० की धारा -188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा । चूँकि स्थिति की गम्भीरता तथा तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए इस आदेश को शीघ्र प्रभावी करना आवश्यक है और समयाभाव के कारण दूसरे पक्ष को सुनवाई का अवसर करना सम्भव नहीं है । अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है । इस आदेश का प्रसार ध्वनि विस्तारक यन्त्र एवं कलेक्ट्रेट तथा तहसीलों के नोटिस बोर्डों पर चस्पा करके अथवा समाचार पत्रों में प्रकाशन करके किया जायेगा । यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं के मुहर से आज दिनांक 04-08-2022 को जारी किया गया । यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

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